आवेदक ने न्याय की गुहार लगाते हुए अभिलेख दुरुस्ती पर रोक लगाने की मांग की
एमसीबी। ग्राम पेन्ड्री निवासी रामचरन पिता स्वर्गीय प्रेमलाल (उम्र 55 वर्ष) पेशे से कालरी कर्मचारी ने तहसीलदार केल्हारी सतपुरा साहू पर पदीय कार्य से हटकर मनमानी करने का गंभीर आरोप लगाया है। इस संबंध में उन्होंने जिला कलेक्टर मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) को लिखित आवेदन देकर शिकायत की है।
रामचरन ने अपने आवेदन में बताया कि ग्राम पेन्ड्री स्थित उनकी पैतृक भूमि खसरा नंबर 886 (0.04 हे.), 984 (0.34 हे.), 986 (0.87 हे.) और 990 (0.17 हे.) कुल 1.42 हेक्टेयर है जिसमें वे नियमित रूप से खेती करते हैं। इस भूमि को लेकर चल रहे वाद प्रकरण क्रमांक 202411330700008 (उदसिया वगैरह बनाम रामचरन वगैरह) की सुनवाई तहसील केल्हारी के न्यायालय में जारी थी। रामचरन का आरोप है कि वे नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होते रहे जबकि वादीगण अनुपस्थित रहे। उन्हें 10 अक्टूबर 2025 की अगली पेशी के लिए बुलाया गया था लेकिन जब वे उपस्थित हुए तो पता चला कि 16 सितंबर 2025 को ही प्रकरण का निर्णय कर दिया गया है।
आवेदक का कहना है कि यह आदेश बिना उनकी उपस्थिति और बिना साक्ष्य के एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है जिससे उनके भूमि अधिकार प्रभावित हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि तहसीलदार केल्हारी सतपुरा साहू ने पटवारी और भूमि दलालों के साथ मिलकर पदीय दायित्व से हटकर कार्य किया है। आवेदन में यह भी उल्लेख है कि ग्राम पेन्ड्री क्षेत्र में कालरी खदान खुलने की संभावना के चलते भूमि दलाल सक्रिय हैं जो अधिकारियों के साथ मिलकर भूमि बंटवारा और नामांतरण की कार्यवाही करा रहे हैं।
रामचरन ने कलेक्टर से मांग की है कि उक्त आदेश दिनांक 16 सितंबर 2025 पर अभिलेख दुरुस्ती की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए और मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन की अनुमति प्रदान की जाए। आवेदन की प्रति राज्य शासन के राजस्व विभाग मंत्रालय रायपुर को भी भेजी गई है।












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