राज्य सरकार को प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, कुछ तत्व छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक मेल-मिलाप को बाधित करने और लोक व्यवस्था को बिगाड़ने की दिशा में सक्रिय हैं या उनके सक्रिय होने की आशंका है।
ऐसे हालात को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के अंतर्गत जिला कलेक्टरों को कार्रवाई के विशेष अधिकार प्रदान किए हैं। गृह विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसे राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।
यह आदेश 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। अधिसूचना में उल्लेख है कि राज्य में कुछ तत्व सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वाले कृत्यों में संलग्न हो सकते हैं, जिससे शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने यह अधिकार विभिन्न जिलों के कलेक्टरों को प्रदान किया है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे NSA के तहत कठोर कार्रवाई कर सकें।












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